एचजेएस के लिए पांच वर्ष वकालत अनिवार्य
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए पांच वर्ष की वकालत के अनुभव की अर्हता अनिवार्य है। इस संबंध में उच्च न्यायिक सेवा नियमावली का नियम 5 बी पूरी तरह से वैध है। याचिका में सभी न्यायिक अधिकारियों को एचजेएस परीक्षा में बैठने की अनुमति देने और नियम 5बी को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका में उठाई गई मांग अस्वीकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है। ऋचा उपाध्याय और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने सुनवाई की। याचीगण का कहना था कि वह सविल जज सीनियर डिविजन के पद पर कार्यरत हैं। एचजेएस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं नियमों के अवरोध के कारण वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए नियम को समाप्त किया जाए।