सचिव, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को वारंट
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने सचिव और महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उनको 19 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। दोनों अधिकारियों से कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उन पर अदालत के आदेश की अवहेलना पर अवमानना की कार्यवाही अमल में लाई जाए। सुरेंद्र बहादुर की याचिका पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने अधिकारियों से याचिका पर जवाब मांगा था। जवाब दाखिल नहीं हुआ तो स्पष्टीकरण के साथ तलब किया। इसके बाद भी अधिकारी नहीं आए तो कोर्ट ने पांच हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए जवाब दाखिल करने का समय दिया। हर्जाना राशि जमा करने पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद दोनों अधिकारी नहीं आए और न ही हर्जाना जमा किया। इस पर अदालत ने जमानती वारंट जारी करते हुए 19 दिसंबर को तलब कर लिया है।