आरओबी के लिए जमीन शीघ्र स्थानांतरित करने का निर्देश
0 सेना को बदले में दूसरी जगह भूमि देने की प्रक्रिया नहीं हुई शुरू
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने बम्हरौली एयरपोर्ट के लिए सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन और जीटी रोड को जोड़ने वाली सड़क तथा आरओबी के निर्माण हेतु भूमि स्थानांतरित करने का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। सेना की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि रेलवे ने अभी तक उसकी जमीन के बदले में दूसरी जमीन देने के लिए पैमाइश शुरू नहीं की है। इसकी वजह से आरओबी का कार्य शुरू करने में देरी हो रही है। अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ को बताया गया कि आरओबी के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कोर्ट ने भूमि की अदला-बदली प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में प्रशासन और अन्य विभागों को 22 अक्तूबर तक अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।