मनोरंजन कर वसूली के खिलाफ डेन नेटवर्क ने दाखिल की याचिका
प्रयागराज। केबल टीवी प्रसारण नेटवर्क डेन ने मनोरंजन कर वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 3(1) और उत्तर प्रदेश टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) के नियम 11 को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याची को बकाया मनोरंजन कर का पचास फीसदी जमा करने की शर्त पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डेन नेटवर्क की याचिका पर न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि डेन नेटवर्क सेवा प्रदाता नहीं है, इसलिए कर अदायगी की उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसके दायित्व सीमित हैं। मनोरंजन कर विभाग उससे जबरन वसूली कर रहा है।