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तमंचा फैक्ट्री चलाने में दो की जमानत खारिज
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने अवैद्य तमंचा बनाने और बेचने के आरोपी जीत लाल भारतीया और मक्खन लाल भारतीया की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। यह आदेश एडीजे मृदुल कुमार मिश्रा ने एडीजीसी अमित मालवीया और भानु प्रताप सिंह को सुनकर दिया है। प्रकरण करेली थाने का है। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैद्य असलहा बनाने की फैक्ट्री और बड़ी मात्रा में अर्द्धनिर्मित असलहे बरामद किया था। आरोप है कि अभियुक्तगण तमंचा बनाकर आस पास के जिलों में बेचते है। कोर्ट ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए दोनों अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किए जाने से इंकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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