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अपर निदेशक टेजरी एवं पेंशन कोर्ट में तलब

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अपर निदेशक ट्रेजरी एवं पेंशन अवमानना में तलब
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने आगरा के अपर निदेशक ट्रेजरी एवं पेंशन एसके गुप्ता को अवमानना के एक मामले में आरोप तय करने के लिए तलब किया है। नूरजहां की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। याची का पक्ष अधिवक्ता बालेश्वर चतुर्वेदी और कमल कुमार केसरवानी ने रखा। याची के पति सहायक अध्यापक थे, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने आठ प्रतिशत ब्याज के साथ ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया। इस आदेश के बावजूद अपर निदेशक ने ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इंकार कर दिया तथा कहा कि याची के पति की सेवाकाल में ही मृत्यु हो गई और उन्होंने ग्रेच्युटी का विकल्प नहीं भरा था। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया जानबूझकर की गई अवमानना मानते हुए अपर निदेशक को तलब किया है।
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