दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश
इलाहाबाद (ब्यूरो)। सीजीएम ने करेली थाने को निर्देश दिया कि शशिदेवी की संदिग्ध मौत के मामले में दहेज उत्पीड़न और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए। शशि देवी के पिता विजय कुु मार ने कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा दर्ज किए गए जाने की मांग की थी। उसका कहना था कि ससुराल वाले बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 14 दिसंबर 2016 को उसकी इतनी पिटाई की गई, उसकी मौत हो गई जबकि उस समय शशि गर्भवती थी। पिटाई से घायल होने पर उसे एक झोलाछाप डॉक्टर को दिखाया गया। विजय कुमार ने अर्जी में पति संजय निषाद, देवर कल्लू, सास मंजू देवी और ननद रानी को आरोपी बनाया है। सीजेएम ने करेली थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।