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घायल वाहन चालक को हल्का काम देने का िनिऱ्

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घायल वाहन चालक को हल्का काम देने का निर्देश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने बांदा के रोडवेज संविदा चालक के घायल होने के बाद उसे किसी दूसरे हल्के काम में नियुक्ति देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। एकल पीठ ने चालक सुरेश सिंह की याचिका मंजूर करते हुए उसे अतिरिक्त कार्य देने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ विशेष अपील दाखिल की गई थी।
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