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हेडकांस्टेबलों की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का आदेश

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हेड कांस्टेबलों की प्रोन्नति पर निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबलों की दरोगा पद पर प्रोन्नति के मामले में सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड को नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। मुजफ्फरनगर के पुलिस हेडकांस्टेबल सत्यवीर सिंह त्यागी और सुरेंद्र कुमार गौड़ की याचिका पर न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सुनवाई की। याचिका पर अधिवक्ता असीम कुमार राय ने पक्ष रखा। याचीगण का कहना है कि वह हेड कांस्टेबल हैं। सितंबर 2018 में हेडकांस्टेबलों की दरोगा पद पर प्रोन्नति की सूची जारी की गई। याचीगण से कनिष्ठ लोगों को प्रोन्नति दे दी गई मगर उनको नहीं दी गई। भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन भी दिया गया मगर उस पर कोई निर्णय अब तक नहीं हुआ है। कोर्ट ने सचिव को प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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