फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जमीन का अधिक मुआवजा वापस करने का आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
मुरादाबाद के ध्यानार्थ
विज्ञापन

000000000000000000000

जमीन का अधिक मुआवजा वापस करने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने हापुड़ के रसूलपुर बहलोलपुर गांव में हाईवे के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का अधिक लिया गया मुआवजा लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची रजनी और नीतू से कहा है कि वह एक करोड़ रुपये बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें और बिना अदालत की अनुमति के बैंक से नहीं निकालें। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति आरआर अगवाल की पीठ ने सुनवाई की। याचीगण के खिलाफ एसडीएम ने एक करोड़ छह लाख 65 हजार रुपये से अधिक के मुआवजे की वापसी के लिए वसूली आदेश दिया था। आरोप है कि स्थानीय लेखपाल की मिलीभगत से जमीन की कीमत से अधिक मुआवजा लिया गया है। जांच में पता चला कि जमीन की अधिक नाप की गई थी। इसे हाईकोर्ट मेंचुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने मामले को सिविल कोर्ट में तय करने और याचीगण को चार माह में एक करोड़ रुपये की एफडी करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें