पुलिस भर्ती में सफल अभ्यर्थियों पर निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में सफल हुए 138 अभ्यर्थियों के मामले में निर्णय लेने का पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ को आदेश दिया है। इन अभ्यर्थियों को बायोमैट्रिक या फोटोग्राफ मैच न होने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं किया गया, जिस पर याचिका दाखिल की गई। इटावा के अजय कुमार व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। याचीगण का कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 में उनको सफल घोषित किया गया। इसके बाद बायोमैट्रिक और फोटोग्राफ मैच न होने के आधार पर उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में नहीं बुलाया गया। कोर्ट ने कहा कि याचीगण को कारण बताओ नोटिस जारी कर यदि नियमों में अनुमन्य हो तो सभी 138 वंचित अभ्यर्थियों के मामले में विचार किया जाए।