फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अर्द्ध कुंभ को कुंभ करने के खिलाफ याचिका खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
अर्द्धकुंभ को कुंभ करने के खिलाफ याचिका खारिज
विज्ञापन

प्रयागराज। अर्द्धकुंभ को कुंभ का दर्जा दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अधिवक्ता सुनीता शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में पौराणिक मान्यताओं के आधार पर प्रदेश सरकार के निर्णय को बदलने की मांग की गई थी। याचिका की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस प्रकार की याचिकाएं दाखिल करने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने याचिका वापस लेने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें