बीएड (विशेष शिक्षा) डिग्री धारकों को टीईटी 2018 में शामिल होने की अनुमति
प्रयागराज। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्य बीएचयू वाराणसी द्वारा जारी बीएड (विशेष शिक्षा) डिग्री धारकों को हाईकोर्ट ने टीईटी 2018 में प्राविधिक रूप से शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मात्र परीक्षा में बैठने से याचीगण का कोई अधिकार सृजित नहीं होगा। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और एनसीटीई से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। विजय श्यामपाल और 90 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की पीठ ने सुनवाई की। इससे पूर्व कोर्ट आशुतोष कुमार सिंह के केस में इसी प्रकार की राहत दे चुका हैे। समानता के आधार पर याचीगण को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। याचिका में एनसीटीई के 18 जून 2018 के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है।