मॉडल शॉप में शराब पीने की अनुमति पर पुनर्विचार करे सरकार
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह मॉडल शॉप में बैठकर शराब पीने की अनुमति देने पर फिर से विचार करे। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एक माह में निर्णय लेकर अवगत कराया जाए। कोर्ट ने आबकारी विभाग के सचिव से 30 अक्तूबर तक रिपोर्ट मांगी है। अखिल भारतीय सर्वजन सुखाय परिषद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय नीति के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर रोक है। यदि मॉडल शॉप में बैठकर शराब पीने की अनुमति दी जाएगी तो फिर शराब पीकर वाहन चलाने से कैसे रोका जा सकेगा।