नोएडा के लिए
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गेस्ट हाउस सीज करने पर जवाब तलब
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने नोएडा स्थित प्रकाश गेस्ट हाउस सीज करने पर सेक्टर 24 कोतवाली इंचार्ज और सिटी मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि किस अधिकार से उन्होंने गेस्ट हाउस सीज किया है। गेस्ट हाउस की याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों को गेस्ट हाउस सीज करने का अधिकार नहीं है। याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना है कि उसे गेस्ट हाउस पर सराय एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उसने डीएम को आश्वासन दिया था कि वह गेस्ट हाउस नहीं चलाएगा, इसके बावजूद बिना किसी कानूनी अधिकार के उसका गेस्ट हाउस सीज कर दिया गया।