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पीसीएस जे याचियों को आवासीय व्यवस् था करने का निर्देश

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पीसीएस (जे) याचियों के लिए आवासीय व्यवस्था का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30, 31 जनवरी एवं एक फरवरी को होने वाली उत्तर प्रदेश सिविल जज, (जूनियर डिवीजन) की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए याचियों को तीन दिन के लिए आवासीय व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से याचिका पर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने शिखर गुप्ता व सात अन्य की याचिका पर दिया है । कोर्ट में दाखिल याचिका में याचीगण का कहना था कि प्रयागराज में कुंभ मेले के चलते परीक्षा देने के लिए तीन दिन तक आवास मिलना कठिन है। इसलिए परीक्षा अन्य जिले में कराई जाय। याची का यह भी कहना है कि जनवरी में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और तुरंत मुख्य परीक्षा कराई जा रही है। यूपीजेडए को खत्म कर नया कानून राजस्व संहिता लाया गया है। परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण अध्ययन के लिए आवास की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को याचियों के ठहरने का प्रबंध करने का निर्देश दिया है ताकि वे बिना किसी अवरोध के परीक्षा की तैयारी कर सके।
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