बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के खिलाफ याचिका
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्ति में शामिल करने के एनसीटीई की अधिसूचना के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने अनुज यादव व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में कहा गया कि बीटीसी, डीएड अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर बीएड की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन उसे नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर छह माह का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। अधिवक्ता के अनुसार यह अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तराखंड ने इसी आधार पर बीएड को प्राइमरी स्तर में शामिल कर लिया।