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चंडी मंदिर प्रबंध समिति िविद तय करने का निर्देश

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चंडी मंदिर प्रबंध समिति का विवाद
एक माह में तय करने का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपनिबंधक सोसायटी पंजीकरण हापुड़ को श्रीचंडी मंदिर प्रबंधक समिति के विवाद को एक माह में तय करने का निर्देश दिया है और कहा है कि निर्णय से याची को अवगत कराया जाए। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अवमानना मानते हुए कहा है कि यदि उपनिबंधक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते तो याची दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने सोसायटी के सचिव अनिल कुमार अग्रवाल की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने बहस की। कोर्ट ने प्रबंधकीय विवाद के संबंध में प्रत्यावेदन दो माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गई थी।
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