बीडीओ भर्ती की स्पेशल अपील खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खंड विकास अधिकारियों की भर्ती प्रारंभ करने के लिए दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने एकल न्यायपीठ द्वारा याची पर लगाए गए पांच हजार रुपये के हर्जाने का आदेश भी रद्द कर दिया है। अविनाश पांडेय की विशेष अपील पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति रोहित अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की। याची का कहना था कि बीडीओ के 407 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती वाले पदों की भर्ती छह जुलाई 2018 को जारी विज्ञापन के साथ की जाए। इस मामले में एकल न्यायपीठ ने याचिका खारिज करते हुए फिजूल की याचिका दाखिल करने पर याची पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया था। आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने हर्जाना लगाने का आदेश रद्द करते हुए विशेष अपील खारिज कर दी है।