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व्यर्थ की याचिकाआें से परेशानी कोर्ट ने दी चेतावनी

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व्यर्थ की याचिकाओं से परेशानी, कोर्ट ने दी चेतावनी
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प्रयागराज। हाईकोर्ट में छोटे-छोटे मामलों को लेकर दाखिल हो रही जनहित याचिकाओं पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने ऐसी याचिकाएं दाखिल करने वालों कड़ी चेतावनी दी है। कुएं पर यूरिनल बनाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे छोटे-छोटे मामलों को लेकर याचिकाएं दाखिल होने से तमाम महत्वपूर्ण और आवश्यक मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है। इससे सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद होता है। ऐसी याचिकाओं को रोक पाना बेहद कठिन काम है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीमकोर्ट ने इस प्रकार की याचिकाओं पर उच्च न्यायालयों को अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। हर्जाना लगाने का भी प्रावधान भी है। अवनेश कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की पीठ ने कहा कि याची गरीब व्यक्ति है, इसलिए उस पर हर्जाना नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी के साथ याचिका खारिज कर दी है।
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