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बिग बाजार पर 2.90 लाख का जुर्माना

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बिग बाजार पर 2.90 लाख का जुर्माना
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प्रयागराज। नियमों का उल्लंघन कर पापड़ बेचने पर बिग बाजार पर दो लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सिविल लाइंस स्थित फ्यूचर रिटेल लिमिटेड बिग बाजार से पापड़ का नमूना लिया गया था। जांच में पाया गया कि पैकेट पर नकली नाम का उपयोग किया गया है। इस पर एडीएम सिटी अशोक कनौजिया जुर्माना लगाया। सुनवाई के बाद खुल्दाबाद स्थित न्यू स्टार डेयरी के संचालक पर भी 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संचालक सईद बसपा के नेता बताए जा रहे हैं। दुकान से पनीर का नमूना लिया गया था, जो जांच में मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। अभिहित अधिकारी डॉ.शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 15 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने के लिए कहा गया है। अन्यथा, आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।
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