अलीगढ़ के लिए खास
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सेवा मामले में जनहित याचिका पोषणीय नहीं
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के विक्रम बघेल की जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि सर्विस मामलों में जनहित याचिका पोषणीय नहीं है। याचिका में एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लंबित जांच शीघ्र पूरी करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले से याची प्रभावित नहीं है, इसलिए उसे याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि यह निजी हित से प्रेरित याचिका है। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की।