प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन भरने में नाकाम विष्णु स्वरूप के मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसके गुप्त तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया है। निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता बीएन सिंह का कहना था कि तीन बजे तक नामांकन फार्म जमा करने वालों को अनुमति दी गई थी। साढ़े ग्यारह बजे रात तक फार्म जमा हुए। याची समय से नहीं आया। समय बीत जाने के बाद आने के कारण याची को नियमानुसार अनुमति नहीं दी गई। याची का कहना था कि उसे नामांकन फार्म जमा करने से रोका गया। उसके अधिकारों का हनन किया गया है।