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आरा मशीन का लाइसेंस लाटरी से देने पर जानकारी तलब

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आरा मशीन का लाइसेंस लाटरी से देने पर जानकारी तलब
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने आरा मशीनों का लाइसेंस लाटरी सिस्टम से देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। इश्तियाक अहमद और चार अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है। याची के अधिवक्ता साहिद अली सिद्दीकी का कहना था कि प्रदेश सरकार ने लाटरी सिस्टम से 634 आरा मशीनों के लाइसेंस जारी किए हैं। इनको एक लाख अभ्यर्थियों में से चुना गया है। आवेदन करने वालों में याचीगण भी शामिल थे। आरा मशीन नियमावली 2017 में लाटरी से लाइसेंस देने पर रोक है। इसके बावजूद सरकार लाटरी से ऐसे लोगों को लाइसेंस दे रही है, जो इस क्षेत्र में नए हैं और उनको कोई अनुभव नहीं है।
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