थानाध्यक्ष झूंसी को हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने झूंसी थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह को जमानती वारंट जारी कर 23 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सीजेएम इलाहाबाद के जरिए वारंट जारी कर एसएसपी प्रयागराज को अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने कनक लता कुशवाहा की याचिका पर दिया है। आरोप है कि याची की जमीन पर कोर्ट के स्थगनादेश के बावजूद एसएचओ जबरन निर्माण कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी, साथ ही एसएचओ को तलब किया था। वह न तो हाजिर हुए और न ही कोई अर्जी दी, जिससे पता चले कि क्यों नहीं आ सके। कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश को हल्के में लेना कोर्ट की अवमानना करना है। कोर्ट के पास वारंट जारी कर तलब करने के अलावा अन्य विकल्प नहीं है। सुनवाई 23 मई को होगी।