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सेवानिवृति के दिन ही कर्मचारी सभी लाभ पाने का अधिकारी

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सेवानिवृत्ति के दिन ही कर्मचारी सभी लाभ पाने का अधिकारी
0 हाईकोर्ट ने कहा, विलंब से किए गए भुगतान पर देना होगा ब्याज
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में कर्मचारी को रिटायरमेंट के दिन ही सभी सेवानिवृत्त परिलाभ दिए जाने चाहिए। यदि कोई कोई वैधानिक अड़चन न हो तो सेवानिवृत्ति के दिन ही भुगतान कर दिए जाएं। यदि इसमें देरी होती है तो कर्मचारी को ब्याज पाने का अधिकार है। इसी के साथ कोर्ट ने एसएसपी एटा को निर्देश दिया है कि पांच मई 2009 से 15 मई 2018 तक की अवधि के बकाए पर नौ प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने संजय उपाध्याय और पांच अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बी एन सिंह राठौर ने बहस की। याची 31 जनवरी 2007 को पुलिस हेड कांस्टेबल पद से सेवा निवृत्त हुआ। उसे सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने निर्णय लेने का आदेश दिया। अवमानना कार्यवाही के बाद 15 मई18 को परिलाभों का भुगतान किया गया। इसके बाद याची ने भुगतान में देरी के कारण 18 फीसदी ब्याज की मांग की थी।
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