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सर्किल रेट फाइल के साथ डीएम तलब

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सर्किल रेट फाइल के साथ डीएम गाजियाबाद तलब
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने डीएम गाजियाबाद को निर्देश दिया है कि वह वर्ष 2006 की सर्किल रेट की फाइल के साथ अगली सुनवाई पर स्वयं या किसी समक्ष प्राधिकारी को कोर्ट में उपस्थित करें। अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी। राजेंद्र त्यागी की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति राजीव जोशी की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने सर्किल रेट के बजाए उस वक्त के सेक्टर रेट पर प्लाटों का पुर्नआवंटन किया था। इससे सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। कोर्ट ने डीएम से कहा है कि चार अप्रैल 2006 से लेकर 16 जून 2006 के बीच हुए बैनामों पर ली गई स्टांप ड्यूटी और चार अप्रैल 2006 की सर्किल रेट तय करने की अधिसूचना का डिस्पैच रजिस्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।
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