गोरखपुर के ध्यानार्थ
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भाजपा सांसद की जमानत मंजूर
प्रयागराज। गोंडा के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कानून का उल्लंघन करने के मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने जमानत मंजूर कर ली है। सांसद पर गोंडा कोतवाली में चुनाव के दौरान धारा 144 का उल्लंघन कर चुनाव सभा करने का आरोप है। जमानत प्रार्थनापत्र पर स्पेशल कोर्ट जज पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई की। कोतवाली थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने 19 अप्रैल 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था कि कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी बृजभूषण शरण सिंह चौराहे पर आम सभा कर रहे थे। वहां वाहन आड़े तिरछे खड़े होने से जाम लग गया और आवागमन अवरुद्ध हुआ। लोगों को परेशानी हुई जबकि क्षेत्र में धारा 144 लागू थी। सांसद की ओर से कहा गया कि उसे रंजिशन झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। कोर्ट ने अपराध को जमानतीय मानते हुए जमानत मंजूर कर ली है।