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प्रतिबंधित पशु के मांस के साथ पकडें गए आरोपी की जमानत खारिज

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गोकशी के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक से इंकार
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोकशी मामले के आरोपी जाहिद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायूर्ति मनोज मिश्रा व न्यायमूर्ति विवेक सिंह की खंडपीठ ने अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार बुलंदशहर जिले गुलावटी थाने की पुलिस ने 30 जुलाई 2018 को आरोपियों के खुले आम मांस बेचने की सूचना पर दबिश दी थी। पुलिस को देखकर अभियुक्तगण भाग गए। मौके से बारह क्विंटल प्रतिबंधित पशु के मांस, खाल आदि के मुन्ना नाम अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। मांस बेचने के औजार भी बरामद हुए थे। अन्य आरोपी जावेद, शकील, तोला, वसीम, बल्लू, आस, आरिफ, इरफान, जाहिद आदि मौके से भाग निकले थे। न्यायालय ने मांस की बरामदगी के आधार पर याचिका को खारिज कर दी।
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