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बीएचयू प्रोफेसर नियुक्ति विवाद चांसलर को

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बीएचयू प्रोफेसर नियुक्ति विवाद चांसलर को
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के डायरेक्टर पद पर नियुक्ति विवाद चांसलर के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है और चांसलर से कहा है कि वह तीन माह में विवाद तय करें। वरिष्ठ प्रोफेसरों की अनदेखी कर कनिष्ठ प्रोफेसर को डायरेक्टर नियुक्त करने की वैधता को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के आधार पर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने मल्लिकार्जुन जोशी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए 21 नामों पर विचार किया गया, लेकिन मनमाने तौर पर विपक्षी को नियुक्त कर दिया गया। कार्यकारिणी परिषद के प्रस्ताव पर कुलपति ने नियुक्ति की, जिसके खिलाफ चांसलर से शिकायत की गई। चांसलर के पास मामला अभी लंबित है। इसी दौरान यह याचिका दाखिल की गई थी।
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