बिना योग्यता के प्रोन्नति के मामले में निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज को निर्देश दिया है कि याची की शिकायत पर चार माह में निर्णय लें। याची ने अपने विपक्षी राजू मालवीय की नियमविरुद्ध तरीके से प्रोन्नति करने की शिकायत की है। कार्रवाई न होने पर उसने याचिका दाखिल कर दी। याची जोगेंद्र कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह नेे सुनवाई की। याची का कहना था कि क्षेत्रीय स्तर कमेटी ने जनता जनार्दन इंटर कालेज मुजफ्फनगर में याची को हिंदी और विपक्षी राजू मालवीय को अंग्रेजी विषय में लेक्चरर पद पर प्रोन्नति दी। प्रबंध समिति ने राजू को ज्वाइन करा लिया मगर याची को ज्वाइन नहीं कराया। जबकि विपक्षी प्रोन्नति पाने की योग्यता नहीं रखता है। कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को मामले पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।