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Aligarh News: प्रत्याशियों को चुनाव आयोग को बताना होगा दर्ज नहीं है आपराधिक मुकदमा

Wed, 12 Apr 2023 11:47 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
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निकाय चुनाव में उतरने वाले सभी प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतरने से पहले चुनाव आयोग को अपना संपूर्ण व्यौरा बताना होगा। उम्मीदवारों को बताना होगा कि उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
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चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है या उसके पद से हटा दिया गया है तो फिर वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके अलावा लाभ के पद पर बैठा व्यक्ति भी उम्मीदवार नहीं बन सकता है। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने से पहले उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा।




नगरीय निकाय चुनाव में आरओ-एआरओ को प्रशिक्षण
कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आरओ, एआरओ का प्रशिक्षण आयोजित हुआ। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम वित्त एवं राजस्व मीनू राणा ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराना सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आप सभी आरओ-एआरओ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गयी हस्तपुस्तिका एवं जनपद स्तर पर तैयार पीपीटी व हैंड आउट का बारीकी से अध्ययन कर लें। उन्होंने बताया कि आरओ एवं एआरओ की नामांकन से लेकर मतगणना तक में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने नामांकन, नाम वापसी एवं प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया समेत सभी बिंदुओं पर चर्चा की। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि आरओ-एआरओ को दी जाने वाली सामग्री की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। मास्टर ट्रेनर शाहबुद्दीन ने नामांकन से संबंधित प्रपत्रों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया में भरे जाने वाले सभी प्रपत्रों को भरकर उसका डेमो भी दिया।
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नगरीय निकाय निर्वाचन को सफलतार्पूक संपन्न कराएं एसडीएम - डीएम
जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित कर निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को समयबद्धता से पूर्ण करा लें। उन्होंने कहा कि आयोग के दिशा निर्देशानुसार 17 अप्रैल से तहसील स्तर पर नामांकन प्राप्त करने के लिए टैंट, बैरीकेडिंग, लाइट एवं साउंड, फर्नीचर आदि से जुड़ी संबंधित संपूर्ण व्यवस्थाएं पूरी करा ली जाएं। उन्होंने बताया कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत स्तर पर नामांकन-पत्र विक्रय उपरांत प्राप्त धनराशि को आयोग के सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा करने का उत्तरदायित्व क्रमश: अपर नगर आयुक्त एवं समस्त संबंधित अधिशासी अधिकारियों का होगा। नामांकन पत्रों का विक्रय अधिसूचना जारी होने की दिनांक से किया जाना है। जिसका अंकन पृथक रूप से रखे रजिस्टर में किया जायेगा। उन्होंने कहा कि नामांकन अवधि में प्राप्त होने वाले नामांकन फार्मों की ऑनलाइन फीडिंग किये जाने वाले कार्य की समीक्षा करने के साथ ही उक्त कार्य के लिए आवश्यक समस्त उपकरण की व्यवस्था की जाए। निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से नाम वापसी के उपरांत अपने निर्देशन में शेष नामांकन प्रपत्रों की जांच गहनता से कराई जाए।




राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक
जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 12 बजे से राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व मीनू राणा ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने एवं चुनाव से जुड़ी जानकारी प्रदान करने, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के बारे में जानकारी दी जाएगी।
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