अलीगंज (एटा) के लॉजिस्टिक कारोबारी व सीमेंट सप्लायर संदीप गुप्ता हत्याकांड में गवाही शुरू हो गई। बुधवार को एडीजे-3 की अदालत में पहले गवाह के रूप में वादी मुकदमा संदीप के भाई सुजीत की गवाही दर्ज हुई। इस दौरान एक आरोपी के अधिवक्ता की ओर से जिरह भी की गई। शेष की ओर से समय मांग लिए जाने के कारण शेष गवाही के लिए 2 सितंबर नियत कर दी गई है। इस दौरान जमानत पर छूटे राजीव अग्रवाल के अधिवक्ता ने जिरह की। अन्य के अधिवक्ता ने समय मांग लिया। शेष जिरह व गवाही के लिए अब 2 सितंबर तारीख नियत कर दी गई है। इस मुकदमे में मुख्य शूटर के रूप में कुख्यात अपराधी प्रवीन बाजौता, जितेंद्र उर्फ कंजा, प्रवीन का भाई प्रदीप आरोपी हैं, जबकि साजिश व सहयोग के आरोपी ट्रांसपोर्टर राजीव अग्रवाल, बेटा अंकुश अग्रवाल, उसके दोस्त साहिल यादव, अनुराग यादव, मनीष, उत्कर्ष चौधरी, दुष्यंत चौधरी व तीन नाबालिग हैं। इनमें से दस बालिग आरोपियों के खिलाफ यहां ट्रायल चल रहा है। बता दें कि पश्चिमी यूपी के लॉजिस्टिक व सीमेंट सप्लाई कारोबार में खासा रसूख रखने वाले संदीप गुप्ता की हत्या शहर के गांधी आई तिराहे पर की गई थी।
पूर्व विधायक के खिलाफ गवाही को अब अंतिम मौका
वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व विधायक संजीव राजा के खिलाफ दर्ज 27 वर्ष पुराने एक मुकदमे में गवाही के लिए बुधवार को भी तत्कालीन सीओ जगदीश शर्मा कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर एमपी/एमएलए मामलों की निचली अदालत एसीजेए प्रथम चौ.संदीप सिंह ने ं 2 सितंबर तारीख नियत कर दी है। साथ में अभियोजन को चेतावनी दी है कि अगर इस बार गवाह पेश नहीं हुआ तो अभियोजन का मौका समाप्त माना जाएगा।
कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से प्रवीण कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि 22 जुलाई 1995 को रेलवे रोड पर जुलूस रोकने के संबंध में हुए विवाद के बाद तत्कालीन एसओ देहली गेट कप्तान सिंह चौहान ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें गवाही अदालत में जारी है। अब तक वादी, तत्कालीन एसपी सिटी एडीजी आगरा जोन, तत्कालीन एडीएम सिटी रिटायर आईएएस अधिकारी राजीव रौतेला की गवाही हो चुकी है। इस मामले की निगरानी हाईकोर्ट द्वारा दिन प्रतिदिन की जा रही है। अदालत ने कहा है कि अब आखिरी मौका अभियोजन को दिया जा रहा है। इस बार गवाह पेश न होने पर यह मौका समाप्त कर दिया जाएगा।
हत्या के चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से गोंडा के गांव चिंता की नगरिया में देवेंद्र की 10 जून को हुई हत्या में चार आरोपियों की जमानत खारिज की है। यह जानकारी डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर व वादी के अधिवक्ता प्रतीक चौधरी ने देते हुए बताया कि आरोपी सुधीर, अनीना उर्फ अनिल, पप्पू उर्फ पुष्पेंद्र व रामपाल की जमानत खारिज की गई है।