अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी रिश्ते के ताऊ को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, इस घटना में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के दोषी को साक्ष्यों व गवाही के अभाव में बरी किया है। यह फैसला एडीजे पाक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने सुनाया है।
घटना 21 सितंबर 2021 की है। किशोरी के पिता ने बताया कि सोनू ने अपने पिता की फेसबुक आईडी से एक वीडियो वायरल किया था। इसे सोनू ने ही बनाया था। वीडियो को देखने के बाद पता चला कि उनकी 17 वर्षीय बेटी संग वादी का बड़ा भाई यानि किशोरी का ताऊ देवेंद्र सिंह बहला-फुसलाकर गलत काम कर रहा है। पुलिस ने देवेंद्र व सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। देवेंद्र को जेल भेज दिया। दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। जिसमें सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही पर देवेंद्र को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। वहीं सोनू को बरी किया है। दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी तय किया है। जिसमें से 40 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।