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वृंदावन इंस्पेक्टर के गिरफ्तारी आदेश जारी

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लगातार तलबी व समन के बाद भी गवाही देने नहीं आ रहे मथुरा जनपद के वृंदावन कोतवाल के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश जारी हुआ है। यह आदेश एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से जारी किया गया है। एसएसपी मथुरा को लिखे पत्र में साफ कहा गया है कि अगर इस बार तारीख पर पेश न किया गया तो गवाही का मौका समाप्त कर दिया जाएगा।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, वृंदावन में तैनात कोतवाल सूरज प्रकाश शर्मा वर्ष 2016 के थाना देहली गेट के धारा 413, 420 के मुकदमे में वादी हैं। वे उस समय यहां बतौर उपनिरीक्षक तैनात थे। बार-बार समन के बाद भी वे गवाही के लिए नहीं आ रहे। एसएसपी मथुरा को गिरफ्तारी आदेश जारी कर 2 अगस्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया था, मगर वे पेश नहीं हुए। अब एसएसपी मथुरा को फिर पत्र लिखकर विशेष टीम गठित कर गिरफ्तार करा 22 अगस्त को पेश करने के लिए कहा है अन्यथा की स्थिति में गवाही समाप्त कर मुकदमा निस्तारित किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी आप की होगी। ब्यूरो
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