फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

होली पर बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं होगा कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम

विज्ञापन
मुखौटे खरीदतीं महिलाएं। फोटो रूपेश शर्मा - फोटो : CITY OFFICE
विज्ञापन
होली के त्योहार पर सार्वजनिक मिलन समारोह का आयोजन बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं होगा। साथ ही इन कार्यक्रमों में 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं शामिल नहीं होंगी। आयोजक को मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। साथ ही जुलूस भी बिना पूर्व अनुमति के नहीं निकलेंगे। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अनुमति के संबंध में बताया कि क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट/एसडीएम स्तर पर आवेदन देना होगा। यही अधिकारी कार्यक्रम की अनुमति सशर्त जारी करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें