गंगीरी के गांव रतरोई में दहेज में बाइक व नकदी के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-15 अनुपम सिंह की अदालत से सुनाया गया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार घटना 27 जुलाई 2017 की है।
वादी मुकदमा नगला ढक के रामसरन ने मुकदमा दर्ज कराया कि उन्होंने अपनी बेटी कुसुम की शादी घटना से एक वर्ष पहले की थी। शादी के बाद से दहेज में बाइक व एक लाख रुपये के लिए ससुराली उसे परेशान करने लगे। घटना वाले दिन उसकी पत्नी जब बेटी के मायके उसका हाल चाल लेने गई तो पता चला कि कुछ देर पहले बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है।
मामले में पुलिस ने पति ओमकार निवासी रतरोई आदि ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किया। मामले में पोस्टमार्टम के दौरान गला दबाकर हत्या होना उजागर हुआ। इस आधार पर न्यायायल में चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय ने सत्र परीक्षण में साक्ष्यों गवाही के आधार पर पति को दोषी माना है, जबकि अन्य चार आरोपी ससुरालियों को बरी कर दिया है। पति को उम्रकैद व ३० हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
अलीगढ़। एडीजे विशेष पॉक्सो द्वितीय की अदालत से अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रघुवंश शर्मा के अनुसार अकराबाद के इलियास की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है।