जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से सासनी गेट के कंप्यूटर विक्रेता युवक की अपहरण के बाद हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना 11 वर्ष पुरानी है, जब डेढ़ लाख की उधारी से बचने के लिए दोनों उसे घर से अगवा कर ले गए थे और उसकी हत्या कर शव विजयगढ़ क्षेत्र के कुएं में फेंक दिया था।
अभियोजन अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार घटना 8 मई 2011 की है। सासनी गेट जाहरवीरधाम सराय हरनारायण के सत्यप्रकाश गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनका बेटा रोबिन कंप्यूटर बिक्री का व्यापार करता था। घटना वाली सुबह- सुबह आगरा रोड का बंटी किसी काम के बहाने हाथरस जाने की कहकर बुला ले गया।
इसके बाद शाम तक रोबिन नहीं लौटा और उसका फोन भी बंद हो गया। हालांकि उसी शाम परिजन थाना सासनी गेट गए। मगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। बाद में 10 मई को रोबिन की लाश विजयगढ़ क्षेत्र में कुएं में मिली। उसकी गला रेतकर हत्या किया जाना उजागर हुआ। मुकदमे में आरोप लगाया गया कि बंटी व उसके साथी मथुरा रोड पंप के धर्मेंद्र पर रोबिन के डेढ़ लाख रुपये उधार थे।
वह रुपये न देने पड़ें। इसी बहाने से दोनों उसे अगवा कर ले गए और उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी आदि के बाद चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 90-90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।