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Aligarh: प्रधानी चुनाव की रंजिश में युवक की हत्या में तीन को उम्रकैद, गोली मारकर उतारा था मौत के घाट

Fri, 07 Oct 2022 01:54 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

घटना 29 मई 2012 की है। वादी मुकदमा होतीलाल ने अतरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया कि घटना वाली शाम करीब 7 बजे उनका 38 वर्षीय बेटा मानवेंद्र सिंह नलकूप पर था। तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media
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विस्तार
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अतरौली के गांव चौमुआ में दस वर्ष पूर्व प्रधानी के चुनाव से जुड़ी रंजिश में हुई युवक की हत्या के मुकदमे में अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद व जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे-8 अशोक भारतेंदु की अदालत से सुनाया गया है।

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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी मेपे सिंह के अनुसार, घटना 29 मई 2012 की है। वादी मुकदमा होतीलाल ने अतरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया कि घटना वाली शाम करीब 7 बजे उनका 38 वर्षीय बेटा मानवेंद्र सिंह नलकूप पर था। तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।

इस हत्या को पांच अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया। मुकदमे में आरोप लगाया कि गांव के प्रधान विमल से चुनावी रंजिश चल रही थी। उसकी मतगणना के खिलाफ दायर पिटीशन से जुड़ी रंजिश में यह हत्या की गई है। पुलिस विवेचना में उजागर हुआ कि विमल के खिलाफ दायर पिटीशन की सुनवाई एसडीएम के यहां चल रही थी और 5 जून को उस पर फैसला आना था।
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इस हत्या में विमल पक्ष के गांव के ही देवेश उर्फ भैय्याजी, शीलेंद्र उर्फ शीटू, चरण सिंह, प्रताप सिंह, नीवरी देहली गेट के चमन खां, खैराबाद बरला के रिंकू, संभल रजपुरा शहंशाहबाद के कौशर के खिलाफ गिरफ्तार कर चार्जशीट दी गई।

न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान 6 जून 2022 को शीलेंद्र उर्फ शीटू की मौत हो गई। न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर देवेश उर्फ भैय्याजी, चरण सिंह व चमन खां को दोषी करार दिया गया, बाकी को बरी किया गया है। तीनों दोषियों को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माना राशि में से 50 प्रतिशत रकम पीड़ित पक्ष को देने के निर्देश दिए हैं।

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