वाहन पर फास्टैग स्थाई रूप से नहीं चिपकाया गया तो दोगुना टोल चार्ज देना पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के परियोजना के प्रबंधक प्रमोद कौशिक ने बताया है कि फास्टैग के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधक कंपनी लिमिटेड ने यह निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि यदि फास्टैग को अस्थाई रूप से पारदर्शी टेप द्वारा नहीं चिपकाया तो टोल पर दोगुना टोल चार्ज देना होगा। चालक द्वारा हाथ में लेकर इसका इस्तेमाल किया गया तो भी टोल दोगुना देना होगा। उन्होंने कहा कि फास्टैग को स्थायी रूप से वाहन के आगे के शीशे पर चिपकाएं। अलीगढ़ जिले में गभाना, मडराक और अकराबाद तीन टोल टोल प्लाजा प्लाजा है। यहां से रोजाना औसतन 25-25 हजार वाहन गुजरते हैं। ब्यूरो