एडीजे-6 महेशानंद झा की अदालत से दादों के सात वर्ष पुराने दहेज हत्या के मुकदमे में पति व सास-ससुर को सजा सुनाई है। अदालत ने पति को 15 वर्ष व सास-ससुर को दस-दस वर्ष की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा के अनुसार, हाथरस के टिकरी गांव के कल्याण सिंह ने दादों में 21 अप्रैल 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप के अनुसार कल्याण सिंह ने अपनी बहन मोहन देवी की शादी पांच वर्ष पूर्व दादों के नगला गिरवर के हेम सिंह संग की थी। शादी के बाद से उसे दहेज के लिए तंग किया जाने लगा और घटना वाले दिन उसे जिंदा जला दिया गया, जब वह पहुंचे तो चिता जल चुकी थी। इस मुकदमे में पति के अलावा ससुर राजपाल और सास नथिया देवी को नामजद किया। मुकदमे में पुलिस ने चार्जशीट दायर की। अदालत में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही हेम सिंह को 15 साल की सजा और सास-ससुर को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। सभी पर 65-65 हजार रुपये जुर्माना तय किया है।