बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का कल यानी एक दिसंबर से आरटीओ संबंधी कामकाज नहीं होगा। परिवहन विभाग ने 20 अक्तूबर को जारी किए आदेश को यथावत रखा है। हालांकि परिवहन विभाग ने साफ किया है कि अभी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का चालान नहीं काटा जाएगा। सरकार ने अलग-अलग वर्ष में पंजीकृत गाड़ियों के लिए समयसीमा तय कर रखी है। उक्त समयसीमा के निकलने के बाद चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक दिसंबर से सिर्फ आरटीओ संबंधी कामकाज को ही बंद किया जाएगा। ब्यूरो