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New Year 2024 gift: गृह-संपत्तिकर को लेकर नए साल में मिला तोहफा, 31 जनवरी तक 12.50 फीसदी की छूट

Mon, 01 Jan 2024 01:22 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

जनहित में मेयर प्रशांत सिंघल ने नगर निगम प्रशासन से छूट को बढ़ाने पर मंथन किया। मेयर की संस्तुति पर नगर आयुक्त अमित आसेरी ने 31 जनवरी 2024 तक हाउस टैक्स में छूट बढ़ा दी है।
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अलीगढ़ नगर निगम - फोटो : साेशल मीडिया
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विस्तार
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अलीगढ़ नगर निगम के गृह/संपत्ति के करदाताओं को नए साल पर छूट का तोहफा मिला है। जो छूट दिसंबर तक मिल रही थी, उसकी अवधि अब 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। 

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बता दें कि इसे लेकर उपसभापति स्तर से मांग पत्र मेयर को भेजा गया था, जिसमें तर्क था कि तमाम आपत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ है और अभी तक मात्र पचास हजार संपत्तियों का कर जमा हुआ है। अब तक छूट की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रही थी। अभी सवा लाख से अधिक करदाताओं ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। भाजपा पार्षद कुलदीप पांडेय ने मेयर प्रशांत सिंघल से मांग की थी। 

जनहित में मेयर प्रशांत सिंघल ने नगर निगम प्रशासन से छूट को बढ़ाने पर मंथन किया। मेयर की संस्तुति पर नगर आयुक्त अमित आसेरी ने 31 जनवरी 2024 तक हाउस टैक्स में छूट बढ़ा दी है। ऑफ लाइन टैक्स जमा करने पर डेढ़ फीसदी छूट कम कर दी गई है। ऑफ लाइन पर 31 दिसंबर 2023 तक 11.50 फीसदी छूट मिल रही थी जो अब 31 जनवरी तक 10 फीसदी मिलेगी। ऑनलाइन पर 12.50 फीसदी छूट यथावत जारी रहेगी। डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन भुगतान पर ढाई फीसदी अधिक छूट प्रदान की गई है।  
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चार जनवरी से शुरू होगी कुर्की व संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि मेयर की संस्तुति पर छूट बढ़ाई गई है। वहीं चार जनवरी से कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू होगी। जिसमें एक लाख से बड़े बकाएदारों के खिलाफ चार जनवरी कुर्की व तालाबंदी की कार्रवाई होगी। बड़े बकाएदारों की संपत्ति जब्त की जाएगी। जोन वार अभियान चलाया जाएगा, जिसमें निजी, कॉमर्शियल व सरकारी के 2200 से अधिक बड़े बकाएदार चिन्हित हैं। जिन पर ये कार्रवाई होगी।

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