गैंगस्टर एक्ट में दोषी जिरौली गांव के लाखन सिंह और उनके तीन बेटों नागेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह और रूपेंद्र सिंह को कोर्ट ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। न्यायालय एडीजे-04 ने अकराबाद थाने पर वर्ष 2016 में दर्ज हुए केस में चारों को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।