अलग-अलग चार मामलों में अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। एडीजीसी मो. जहीरुद्दीन ने बताया कि थाना जवां के गांव नगौला निवासी नितिन गिरी ने अगस्त 2015 में गांव की ही एक युवती के घर में घुसकर उसे आग लगा दी। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या प्रथम ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। इसके अलावा हत्या के एक मामले में थाना गांधी पार्क के मोहल्ला कुम्हारों वाली गली नौरंगाबाद निवासी अजय उर्फ अवधेश पुत्र दयाराम सैलानी आरोपी है। मार्च 2013 में सोनू कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उससे सगे भाई पुष्पेंद्र कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी थी।
इस मामले में अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। एक अन्य ठगी और जान से मारने की कोशिश के मामले में थाना बरला निवासी जुबैर खान पुत्र रफत खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा हत्या के ही एक अन्य मामले में थाना इगलास के जब्बीर पुत्र जुल्फी निवासी समरधरी की याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी।