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फिरौती के लिए डॉक्टर के अपहरण में आरोपियों को उम्रकैद

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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
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अकराबाद क्षेत्र में सिकंदराराऊ के डॉक्टर को फिरौती के लिए अगवा किए जाने के वर्ष 2010 के मुकदमे में सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-6 के विद्वान न्यायाधीश संजय सिंह प्रथम के न्यायालय से सुनाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के अनुसार वाकया 28 अगस्त 2010 का है, जब सिकंदराराऊ के लश्करगंज निवासी डॉ.अंगनलाल शर्मा अपनी गोपी स्थित क्लीनिक से घर लौट रहे थे।
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तभी रास्ते से अचानक गायब हो गए। बाद में उनके परिजनों को फिरौती के लिए फोन आए और परिजनों ने ढाई लाख रुपये इटावा में बदमाशों को दिए। इसके बाद अंगनलाल शर्मा को छोड़ा गया।

बाद में बेटे अल्पना शर्मा की ओर से मुकदमा अकराबाद में दर्ज कराया गया। इसमें पुलिस ने साक्ष्यों व गवाही आदि के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

सत्र परीक्षण के दौरान राधा कृष्ण यादव, इंदल यादव, हमवीर यादव निवासीगण गजुआ नगला एका फिरोजाबाद, श्रीकृष्ण शाक्य निवासी चाचौदा अछल्दा औरैया, नीरज यादव निवासी बरामई सिकंदराराऊ, अशोक यादव निवासी खुशाल किशनी मैनपुरी, भूरा यादव निवासी फरीदा एका फिरोजाबाद को अपहरण का दोषी करार दिया है और सभी को उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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एडीजे द्वितीय विशेष न्यायाधीश सीताराम निगम के न्यायालय से दुष्कर्म व अपहरण के मुकदमे में आरोपी दस साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार चंडौस की दलित महिला को 15 मार्च 2009 को खेत में ईंधन लेते समय नामजदों ने दुष्कर्म का शिकार बनाया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों पर चार्जशीट दायर की गई। इस मामले में अदालत ने बब्बू पुत्र सगीर निवासी नई बस्ती चंडौस को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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