न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहपऊ।
गांव महरारा निवासी एक युवती गांव के ही एक युवक के साथ 7 जुलाई को अपनी मर्जी से चली गई थी। लड़की की पिता ने कोतवाली में 11 जुलाई को युवक पर बहलाफुसलाकर बेटी को ले जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के मुताबिक लड़के पर हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद युवक और युवती अपनी मर्जी से कोतवाली में पहुंच गए। लड़की ने युवक के साथ रहने की मर्जी जताई। 18 जुलाई को न्यायालय में पेश करने पर लड़की ने प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताई। परिजनों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। न्यायालय के आदेश पर वह अपने प्रेमी के साथ चली गई है।