न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मेरठ के परतापुर थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई के लिए डीजीपी यूपी पुलिस को पत्र भेजा है। इसमें न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने की बात कही गई है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डीजीपी को अवगत कराया है कि थाना परतापुर निवासी मौनू उर्फ विक्रांत चौधरी के संबंध में थाना गोंडा में पंजीकृत धोखाधड़ी के मुकदमे में धारा 82, 83 की प्रक्रिया के आदेश जारी किए जा चुके हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी थानाध्यक्ष परतापुर मेरठ द्वारा आदेश का पालन नहीं कराया जा रहा है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह भी उल्लेख किया है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए पूर्व में एसएसपी मेरठ तथा डीआईजी मेरठ को भी पत्र भेजे हैं लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। पत्र में कहा गया है कि आरोपी पर आदेश तामील कराकर 18 अगस्त तक कोर्ट में प्रस्तुत कराएं तथा थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई से अवगत कराएं।