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पारकर ब्रांड ताले की नकल के आरोप का कोर्ट ने लिया संज्ञान

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कोतवाली दुबे पड़ाव क्षेत्र के पारकर ब्रांड ताले की अनधिकृत रूप से नकल बनाकर उसी नाम से बेचने के मामले में अदालत ने संज्ञान लिया है। इस प्रकरण में पूर्व में दर्ज मुकदमे को पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगाए जाने के खिलाफ अदालत ने अर्जी स्वीकार ली है। अदालत ने अब प्रकरण में विपक्षी को तलब किया है।
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बता दें कि पारिवारिक विवाद में फर्म के बंटवारे के बाद एक ही नाम से दो लोग यह ताला बना रहे थे, जिसमें अधिकृत रूप से फर्म चला रहे परिवार ने आरोप लगाया है।
फर्म के अधिवक्ता कौशल कुमार के अनुसार, पारकर ताला उद्योग के स्वामी नवीन अरोरा की ओर से राजीव अरोरा के खिलाफ पारकर ब्रांड का ताला उसी ट्रेडमार्क व लोगो के साथ अनधिकृत रूप से बनाकर बेचने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस में दर्ज मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट दे दी गई। जिसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की गई। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम-2 की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप सही मानते हुए विपक्षी राजीव अरोरा को धोखाधड़ी की धारा 420 व ट्रेडमार्क अधिनियिम की धारा 102, 103, 104, 106, 107 के तहत तलब किया है। इस मामले में 21 सितंबर तारीख नियत की है। बता दें कि मुकदमे में आरोप है कि परिवार में फर्म नवीन अरोरा के पक्ष में चली गई। इसके बाद भी परिवार के ही राजीव अरोरा इस नाम से ताला बनाते आ रहे हैं।
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