महानगर के सिविल लाइंस बदरबाग के एक अपार्टमेंट के निर्माता बिल्डर पर दायर याचिका को लकर उपभोक्ता आयोग ने फ्लैटों के बैनामों पर रोक लगा दी है। यह रोक याचिका का निस्तारण होने तक लागू रहेगी।
जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश चेयरमैन हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह के समक्ष बदरबाग के सलीम आदि की ओर से याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि उन्होंने पैरामाइंड बिल्डर से 2017 में एक एग्रीमेंट किया। इसमें उनकी जमीन पर बिल्डर द्वारा इस शर्त के साथ फ्लैट बनाना तय हुआ कि वह कुल 26 फ्लैट में से 16 फ्लैट खुद बेचेगा, जबकि 10 फ्लैट उनको देगा जिन्हें वे बेचेंगे। मगर उसने अभी तक मात्र सात फ्लैट दिए हैं। इसे लेकर याचिका दायर की गई। अभी चूंकि याचिका निस्तारण में देर लग सकती है, इसलिए फैसला होने तक अपार्टमेंट के फ्लैटों के बैनामे पर रोक लगाते हुए सब रस्ट्रिार को संबंधित आदेश भेज दिया गया है।